➤ कांगड़ा में दिल्ली जा रही वॉल्वो बस पर थार सवार युवकों का चाकू से हमला, चार घायल
➤ साइड न मिलने पर भड़के आरोपियों ने हवाई फायरिंग कर बस स्टाफ और यात्रियों पर किया वार
➤ तीन आरोपी गिरफ्तार, चाकू, पिस्टल और ‘चिट्टा’ बरामद
कांगड़ा/थुरल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात ने यात्रियों में दहशत फैला दी। बीड़ से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट वॉल्वो बस पर थार गाड़ी में सवार पंजाब के युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में ड्राइवर, कंडक्टर समेत चार लोग घायल हो गए। घटना के दौरान आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की पुष्टि स्थानीय रिपोर्टों में भी हुई है।
जानकारी के अनुसार, यह वारदात बुधवार रात करीब 8:30 बजे थुरल के पास बैरघट्टा के संकरे सिंगल लेन मार्ग पर हुई। बस जब इस रास्ते से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रही महिंद्रा थार में सवार युवकों ने ओवरटेक के लिए साइड मांगी। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण बस चालक तुरंत रास्ता नहीं दे सका। इसी बात पर थार सवार युवक आगबबूला हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने बस को ओवरटेक कर आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिससे बस को बीच रास्ते रोकना पड़ा। इसके बाद तीनों युवक जबरन बस के अंदर घुस गए और ड्राइवर व कंडक्टर के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले गया और आरोपियों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया।
हमले में बस चालक सुंदर सिंह और कंडक्टर प्रवेश कुमार के पेट और पीठ पर कई वार किए गए। बीच-बचाव करने आए दो अन्य यात्री राज कुमार और विजय कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थुरल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग भी शोर सुनकर मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों की सतर्कता और सूचना के बाद पुलिस ने कुछ दूरी पर नाका लगाकर बिना नंबर की काले रंग की थार को रोक लिया और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान बलविंदर सिंह (पठानकोट), निशान पाल (होशियारपुर) और अलीश (पठानकोट) के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने हमले में प्रयुक्त चाकू, पिस्टल और गाड़ी से नशीला पदार्थ ‘चिट्टा’ भी बरामद किया है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 126(2), 352, 351(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस वारदात ने एक बार फिर पहाड़ी मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।



